उच्च न्यायालय ( High Court )
उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 मे, अध्याय 5 मे तथा अनुच्छेद 214 से 231 तक मे उच्च न्यायालय के बारे मे प्रावधान किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यो के लिए अथवा दो या अधिक राज्यो और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है । वर्तमान समय मे देश मे कुल 25 उच्च न्यायालय है । उच्च न्यायालय का गठन प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशो को मिलाकर किया जाता है, जिन्हे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करें (अनुच्छेद 216) । इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । उच्च न्यायालय मे न्यायाधीशो की कोई नियत संख्या निर्धारित नहीं है । इस प्रकार भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों मे न्यायाधीशो की संख्या भिन्न है । उदाहरण के लिए मणिपुर एवं मेघालय उच्च न्यायालय मे न्यायाधीशो की संख्या सबसे कम 3 - 3 है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे न्यायाधीशो की संख्या सबसे अधिक 160 (स्वीकृत) है । भारत क...