Attorney General of India : R. Venkataramani
भारत के महान्यायवादी : आर. वेंकटरमणि
(R. Venkataramani : Attorney General of India)
भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता आर.वेंकटरमणि को भारत का महान्यायवादी (Attorney General) बनाया गया है . उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से भारत में शीर्ष कानून अधिकारी का पद संभाला . आर.वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी (Attorney General) नियुक्त किये गये है .
आर.वेंकटरमणि ने निवर्तमान महान्यायवादी (Attorney General) के. के. वेणुगोपाल का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 30 सितम्बर 2022 को समाप्त हो गया .
भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)
संविधान के भाग 5 में एवं अनुच्छेद 76 महान्यायवादी ( Attorney General ) के बारे में प्रावधान किया गया है . महान्यायवादी से सम्बन्धित प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है . महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च या प्रथम विधि अधिकारी है होता है . भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार का मुख्य क़ानूनी सलाहकार और उसका प्रधान अधिवक्ता होता है .
महान्यायवादी की सूची (List of Attorney General)
इस लेख में भारत के अब तक के सभी महान्यायवादी (Attorney General) के नाम दियें जा रहे है -
महान्यायवादी (Attorney General) कार्यकाल
1. एम्.सी. सीतलवाड़ 28 जनवरी 1950 - 1 मार्च 1963
2. सी. के. दफ्तरी 2 मार्च 1963 - 30 अक्टूबर 1968
3. निरेन डे 1 नवम्बर 1968 - 31 मार्च 1977
4. एम्. वी. गुप्ते 1 अप्रैल 1977 - 8 अगस्त 1979
5. एल. एन. सिन्हा 9 अगस्त 1979 - 8 अगस्त 1983
6. के. परासरण 9 अगस्त 1983 - 8 दिसम्बर 1989
7. सोली सोराबजी 9 दिसम्बर 1989 - 2 दिसम्बर 1990
8. जी. रामास्वामी 3 दिसम्बर 1990 - 23 नवम्बर 1992
9. मिलन के. बनर्जी 21 नवम्बर 1992 - 8 जुलाई 1996
10. अशोक देसाई 9. जुलाई 1996 - 6 अप्रैल 1998
11. सोली सोराबजी 7 अप्रैल 1998 - 4 जून 2004
12. मिलन के. बनर्जी 5 जून 2004 - 7 जून 2009
13. गुलाम इ. वाहनवती 8 जून 2009 - 11 जून 2014
14. मुकुल रोहतगी 12 जून 2014 - 30 जून 2017
15. के. के. वेणुगोपाल 30 जून 2017 - 30 सितम्बर 2022
16. आर.वेंकटरमणि 01 अक्टूबर 2022 - --------------
नोट :- एम्.सी. सीतलवाड़ सबसे लम्बा कार्यकाल वाले महान्यायवादी (Attorney General) थे, जबकि सोली सोराबजी सबसे छोटा कार्यकाल वाले महान्यायवादी (Attorney General) रहे .
राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी को महाधिवक्ता (Advocate General) कहा जाता है . जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है .
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