भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner of India)
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner of India) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner of India) भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी होता है . मुख्य चुनाव आयुक्त्त (CEC) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है . वेतन - मुख्य चुनाव आयुक्त्त (CEC) का वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो के समान होता है, जो वर्तमान समय में 2.50,000 रूपये मासिक है एवं भारत की संचित निधि से दिया जाता है . पदावधि - मुख्य चुनाव आयुक्त्त (CEC) अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है लेकिन यदि वह 6 वर्ष की अवधि के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो वह पद मुक्त हो जाता है . अथार्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, तक होता है . किन्तु इससे पूर्व भी वह निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अपने पद से हट सकता है - 1. राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र देकर अथवा 2. सिद्ध...